Thursday, July 4, 2024
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निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसेगा शासन, फीस की जानकारी 24 जून तक अपडेट नही की तो लगेगा जुर्माना

Private School News MP-2024 निजी स्कूल वालों की अब खेर नही, फीस की जानकारी 24 जून 2024 तक अपडेट नही पर स्कूलों पर लगाया जाएगा जुर्माना, निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर शासन कड़ी कार्यवाही करने के लिए क तैयार

Private School News MP-2024 मध्यप्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए रायसेन जिला प्रशासन ने कठोर कदम उठाने की तैयारी में हैं। डीईओ के आदेश के अनुसार सभी निजी स्कूलों को अपनी फीस की जानकारी एप्प पर अपलोड करने कहा गया है। रायसेन जिले में 533 निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। लेकिन इनमें से अभी तक सिर्फ 333 स्कूलों ने ही जानकारी एप्प पर अपलोड की है।

बाकी बचे हुवे 200 स्कूलों ने अभी तक जानकारी अपलोड नहीं की है। रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी डी.डी. रजक ने कहा कि जानकारी अपलोड करने की तारीख 24 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद भी जिन स्कूलों ने जानकारी अपडेट नही की तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी और साथ जुर्माना वसूला जाएगा।

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निजी स्कूलों को जानकारी अपडेट करने के लिए 24 जून तक तारीख बढ़ी (Private School News MP-2024)

Private School News MP-2024 निजी स्कूल संचालकों के लिए अच्छी खबर, रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी डी.डी. रजक ने बताया कि अब तक 333 स्कूलों की जानकारी ही पोर्टल पर दर्ज हुई है। जानकारी अपलोड करने की तारीख 24 जून 2024 तक बढ़ा दी गई है। यदि इस तारीख तक भी जानकारी नहीं अपलोड होती है तो निजी स्कूलों में छापामार कार्रवाई की जाएगी।

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निजी स्कूल वाले एक ही दुकान से सामान खरीदने को करते थे मजबूर (Private School News MP-2024 )

Private School News MP-2024 निजी स्कूलों में अधिक फीस वसूलने और एक ही दुकान से या स्कूल से ही कापी-किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों को मजबूर करने पर शासन कठोर रुख अपनाएगा। इसके लिए शासन ने निजी स्कूल संचालकों से पांच सालों में बढ़ाई गई फीस की पूरी जानकारी मांगी है। यह जानकारी 8 जून तक पोर्टल पर देनी थी। लेकिन इसे बढ़ाकर अब 24 जून 2024 कर दिया गया है।

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जानकारी नही देने वाले स्कूलों पर होगी छापामार कार्यवाही (Private School News MP-2024)

Private School News MP-2024 निजी स्कूल वालों की अब खेर नही, जानकारी के अनुसार जिले में संचालित होने वाले 533 प्राइवेट स्कूलों में से 19 जून तक 333 स्कूल संचालकों ने ही पोर्टल पर विभाग को जानकारी दी है। जबकि 2023-24 की जानकारी तो सिर्फ 309 स्कूल संचालकों ने पोर्टल पर दर्ज कराई है। बाकी बचे हुए 200 स्कूलों ने अब तक विभाग को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है।

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यदि जानकारी पोर्टल पर दर्ज हुई है, उसकी जांच के लिए शिक्षा विभाग का दल स्कूलों में पहुंच कर उसका सत्यापन भी करेगा। वहीं जो स्कूल संचालकों बढ़ाई गई तारीख 24 जून 2024 तक भी जानकारी अपडेट नहीं करते हैं तो उन निजी स्कूलों में छापामार कार्रवाई शुरू की जाएगी।

निजी स्कूलों पर विद्यार्थी की संख्या के आधार पर लगेगा जुर्माना (Private School News MP-2024)

Private School News MP-2024 रायसेन जिला शिक्षा अधिकारी डी.डी. रजक ने बताया कि यदि किसी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या 2 हजार है तो उनका प्रक्रिया शुल्क 5 हजार होगा 24 जून तक पोर्टल पर फीस स्ट्रक्चर अपलोड ना करने पर 25 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। जिन स्कूलों का नामांकन 1 हजार 1 से 2 हजार तक है उनकी प्रक्रिया फीस 3 हजार रुपए और जुर्माना 15 हजार रुपए होगा। 5 सौ 1 से 1 हजार नामांकन वाले स्कूलों के लिए प्रक्रिया फीस 2 हजार रुपए और जुर्माना 10 हजार रुपए तय किया गया है। जिन स्कूलों का नामांकन 5 सौ तक है, प्रकिया शुल्क 1 हजार रुपए है तब जुर्माना 5 हजार रुपए तक होगा।

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Private School News MP-2024 अंतिम तिथि तक फीस स्ट्रक्चर अपलोड नहीं करने पर फीस का पांच गुना जुर्माना लगाया जाएगा। रायसेन जिले के 533 निजी स्कूल संचालकों से पांच साल की फीस संबंधी जानकारी पोर्टल पर मांगी है। मंडीदीप के ब्लॉक रिसोर्स कॉर्डिनेटर सतीश कुशवाहा ने बताया कि कितने स्कूलों ने जानकारी साझा की है, इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर की जा रही है।

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