Saturday, June 15, 2024
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Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023 जिनके पास ना घर, ना प्लाॅट है, ऐसे हर गरीब को पट्टा देकर बनाया जाएगा मकान मालिक- मुख्यमंत्री, जानिए कैसे करें इस योजना में आवेदन

Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023 प्रदेश के गरीबों के लिए खुशखबरी, मुख्यमंत्री ने ऐसे गरीब जिनके पास ना घर है, ना प्लाॅट है, ऐसे हर को घर का मालिक बनाया जाएगा, सीधी जिले के गोतरा में मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार पत्रों का वितरण, मुख्यमंत्री ने पट्टा हितग्राहियों के साथ किया सहभोज

Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023 प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के हर आवासहीन गरीब व्यक्ति को आवास का पट्टा देकर मालिक बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति घर बनाने के लिए जमीन के टुकडे़ से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अभियान चला कर हजारों एकड़ जमीन माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराई है। यह मुक्त कराई गई जमीन गरीब परिवारों को आवास के लिये बाँटी जाएगी। गरीबों को गाँवों में उपलब्ध शासकीय जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। आवश्यकता पड़ी तो जमीन खरीद कर भी पट्टों का वितरण करेंगें। मुख्यमंत्री ने आज सीधी जिले के धौहनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोतरा में 142 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार पट्टों का वितरण किया।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गरीबों का कल्याण कर जमाने को बदलने आया हूँ (Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023)

Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं गरीबों का कल्याण कर जमाने को बदलने आया हूँ। हर गरीब को उसका हक मिलेगा। राज्य सरकार का संकल्प है कि ऐसे भूमिहीन गरीब जिनके पास अपना घर बनाने की जमीन नहीं है, सरकार उन्हें जमीन का पट्टा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से उन परिवारों को भी लाभ मिलेगा, जो एक छोटे से घर में संयुक्त रूप से साथ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार तो बड़ा होता गया लेकिन उनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं है। आज का दिन गरीबों के लिए खुशी का दिन है और मैं उनकी खुशियों में शामिल होने आया हूँ। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि यह योजना बहनों के सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगी। योजना में हर पात्र बहन के खाते में प्रत्येक माह 1000 रूपये दिये जायेंगे, जिससे उन्हें अपनी और परिवार की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।

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बहनों के हाथ का भोजन कर आत्मा प्रसन्न हो जाती है- मुख्यमंत्री (Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023)

Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023 मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राहियों के साथ बैठ कर सहभोज किया। उन्होंने परपंरागत ढंग से बने स्थानीय व्यंजनों का बड़े चाव से स्वाद लिया। बहनों के हाथों से बने स्थानीय व्यंजन कोदो और मेझरी की खीर, रिकमच की सब्जी, कटहल की सब्जी, मऊहरी पूड़ी, महुआ के लड्डू, महुआ तिली मिक्स लाटा, मूनगा के पत्ते की पूड़ी, पराठे और मक्के की रोटी का स्वाद लिया। उन्होंने कहा कि बहनों के हाथ का भोजन कर आत्मा प्रसन्न हो जाती है।

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मुख्यमंत्री ने 142 हितग्राहियों को आवासीय भू-अधिकार पट्टा लाटरी के माध्यम से वितरित (Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023)

Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023 उल्लेखनीय है कि भगवान बिरसा मुंडा नगर उत्तर टोला गोतरा में 142 हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार पट्टा 10 मी x 6 मी साइज के चिह्नांकित कर लाटरी के माध्यम से वितरित किए गए हैं। इन प्लॉट के लिए 6 मीटर चौड़ाई की मुख्य रोड एवं 4 मीटर चौड़ाई की सहायक रोड बनायी गई हैं। भगवान बिरसा मुंडा नगर में पेयजल के लिये 2 बोर और पार्क निर्मित किया गया है। साथ ही सामुदायिक भवन, आँगनवाड़ी भवन, सामुदायिक शौचालय, नाली, तालाब, प्राथमिक शाला इत्यादि का भी प्रावधान किया गया है। आवासीय भू-अधिकार योजना में आवास पट्टा वितरण कर बस्ती को कॉलोनी के रूप में विकसित किया गया है, जो सीधी जिले का नवाचार है।

जनजातीय कार्य एवं जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह, सांसद श्रीमती रीती पाठक, विधायक श्री कुंवर सिंह टेकाम, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू रामजी सिंह, सरपंच गोतरा श्रीमती फूलबाई पनिका सहित जन-प्रतिनिधि, हितग्राही और नागरिक उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के लाभ एवं विशेषताएं (Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023)

Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023 मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार है:-

  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन परिवारों को भू-खंड की सुविधा मुहैया करवा रही है, जिनके पास अपने घर या भू-खंड नहीं हैं।
  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली आवासीय सुविधा के लिए प्लॉट की सुविधा निःशुल्क होगी।
  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक सारा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले आबादी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थी परिवारों को प्लॉट की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
  • राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर निर्धन परिवार प्रतिष्ठापूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तहत मिलने वाले आवासीय भू-खंड का आकार 60 वर्गमीटर होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्लाट पर भवन निर्माण के लिए लाभार्थियों को बैंक से ऋण की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।
  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के अंतर्गत सभी परिवारों की ग्राम वार सूची प्रकाशित की जाएगी, जिससे संबंधित ग्रामवासियों से सुझाव या आपत्ति आमंत्रित किए जा सकेंगे।
  • जो लाभार्थी भवन निर्माण के लिए बैंकों से ऋण नहीं लेना चाहते वह पीएम आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दिए गए प्लॉट पर किसी तरह के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के तहत सभी आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनिटरिंग राजयसभा अधिकारी द्वारा की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले भू-खंड पर भू-स्वामी अधिकार पति-पत्नी के संयुक्त नाम से प्राप्त होगा।

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मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता (Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023)

Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023 मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता इस प्रकार है:-

  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में अंतर्गत मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदन के पात्र माने जाएँगे।
  • राज्य के वह निर्धन व भूमिहीन परिवार जिनके पास ना ही अपना घर है और ना ही भू-खंड वह सभी योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
  • आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत वह परिवार जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, वह योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
  • राज्य के उन्ही नागरिकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जिनके द्वारा योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई हो।
  • आवेदन की प्रकारिया नागरिकों को सारा पोर्टल पर पूरी करनी होगी।
  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में राज्य के केवल वही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार आवेदन के पात्र माने जाएँगे, जिनके पास अपना कोई आवासीय भू-खंड मौजूद ना हो।
  • मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में ऐसे परिवार जिनके सदस्य सरकारी नौकरी में सेवारत हैं वह आयकरदाता है वह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
  • आवेदक नागरिक का नाम उसी ग्राम पंचायत लिस्ट में होना चाहिए जहाँ वह प्लॉट चाहते हैं।
  • राज्य के वह परिवार जो सार्वजनिक वित्तरण प्राणाली के तहत राशन की खरीद नहीं कर सकते या जो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है वह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
  • अन्य राज्य के नागरिक योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

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मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज (Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023)

Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023 मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज इस प्रकार है:-

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • मतदाता पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

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मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023)

Mukhyamantri Bhu Adhikar Yojana MP-2023 मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना में ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार करें:-

  • इसके लिए आवेदक सबसे पहले SAARA पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
  • अब होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का विकल्प दिखाई देगा।
  • यहाँ आपको Apply के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़कर आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना
  • इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। registration-form
  • यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे जिला, तहसील, पटवारी हल्का, ग्राम का नाम, व्यक्तिगत जानकारी, मोबाइल नंबर आदि ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
  • सारी जानकारी भरकर आपको डिक्लरेशन बॉक्स में टिक करके Submit के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
  • इस तरह योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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