Saturday, June 15, 2024
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Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में युवाओं को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का लोन साथ में सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा, जानिए आवेदन कैसे करें

Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023 मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए खास खबर, प्रदेश सभी युवाओं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, साथ में सब्सिडी का लाभ मिलेगा

Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023 मध्यप्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ सके और कोई भी अपने घर में पढ़ लिख कर बेरोजगार न बैठे। कई राज्य में स्वरोजगार योजना की शुरुआत की जा चुकी है, जिसे देखते मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है। लघु एवं उधम विभाग नोडल एजेंसी द्वारा इसका संचालन किया जायेगा। यह योजना की शुरुआत 01 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान कर रही है। वह उन्हें स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए लोन प्रदान करेगी, जिससे प्रदेश के युवा खुद का रोजगार शुरु कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष साल होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन देगी। इस योजना में 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी का लाभ भी मिलेगा।

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य (Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023)

Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश के सभी वर्गों के युवाओं को स्वरोजगार की ओर आकर्षित करना है, देश से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना जिससे कोई भी नागरिक बेरोजगार न हो और उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार मिल सके। जिससे मध्यप्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और युवा वर्ग आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बन सकें। युवा वर्ग को रोजगार के अवसरों के लिए भटकना न पड़े। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में युवा वर्ग को सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा। जिससे युवा वर्ग अपना खुद का उद्योग स्थापित करके अपना ओर अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सकेंगे।

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं (Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023)

Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं इस प्रकार है:-

  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ शिक्षित पुरुष एवं महिला दोनों ले सकते है।
  • वह युवा नागरिक जो पढ़े लिखे होंगे सरकार द्वारा इन लोगो को खुद का व्यापार (Business) खोलने के लिए लोन राशि दी जाएगी।
  • आवेदनकर्ता लोन का इंटरेस्ट सात साल तक पूरा कर सकते है।
  • मध्यप्रदेश सरकार बीपीएल (BPL), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, दिव्यांग लोग एवं महिलाओं को 30% (2 लाख) की मार्जिन मनी की सहायता देगी।
  • सरकार द्वारा बेरोजगार नागरिको को मार्जिन मनी सब्सिडी भी दी जाएगी।
  • आवेदनकर्ता 30 दिन के अंदर लाभार्थियों को बैंक द्वारा लोन राशि मिल जाएगी।
  •  घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को प्रोजेक्ट कॉस्ट 30% (3 लाख) दी जाएगी।
  • इसके अतिरिक्त भोपाल गैस से पीड़ित परिवार के लोगो को परियोजना लागत पर 20% (1 लाख) दिया जायेगा।
  • मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार मध्यप्रदेश के नागरिको को व्यापार खोलने के लिए लोन, सब्सिडी और मार्जिन मनी की सहायता देगी।
  • सामान्य वर्ग के लोगो को केवल 15% (यानि 1 लाख) मार्जिन मनी दी जाएगी।
  • युवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सभी को ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
  • आवेदनकर्ता को स्वयं का रोजगार खोलने के लिए 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन बैंक द्वारा प्रदान करवाएगी।

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन कौन कर सकता है, उसके लिए पात्रता (Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023)

Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन कौन कर सकता है, उसके लिए पात्रता इस प्रकार है:-

  1. आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।
  2. किसी दूसरे राज्य के नागरिक योजना के पात्र नहीं होंगे।
  3. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष साल होनी चाहिए।
  4. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ आवेदक को सिर्फ एक बार ही प्राप्त होगा।
  5. आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना जरुरी है।
  6. यदि आपने पहले से बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का लोन लिया है और अपने लोन पूरा नहीं किया है तो ऐसे में आप इस योजना के पात्र नहीं बन सकते।
  7. आवेदन करने के आवेदक कम से कम पांचवी पास होना अनिवार्य है।
  8. शिक्षित नागरिक ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आवेदन कर सकते है।
  9. आपको शपथ पत्र भी देना होगा जिसके अंदर यह लिखा होना चाहिए की अपने किसी भी इंस्टिट्यूट से लोन नहीं लिया।

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज (Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023)

Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज इस प्रकार है:-

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • बीपीएल (BPL) राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • पासपोर्ट साईज फोटो
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची या कक्षा पांचवी की अंकसूची
  • रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023)

Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन में ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार करें:-

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • अब आपके समाने इस तरह का होम पेज खुल कर आ जायेगा।
  • होम पेज पर आप को 4 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के ऑप्शन पर जाना है। mp-mukhymantri-swarojgar-yojana
  • अब आप आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • नए पेज पर आपको इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, आपको अपने अनुसार जिस विभाग का आवेदन करना है उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
    ऑनलाइन-आवेदन-करें-ंएमपी-स्वरोजगार-योजना
  • नए पेज पर (Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023) आपको SIGN UP के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • SIGN UP करने के लिए आपको अपना नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भरना है।
    रजिस्ट्रेशन-प्रोसेस-मध्य-प्रदेश-सीएम-स्वरोजगार-योजना
  • अब आप SIGN UP NOW के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें (Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023)

Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में आवेदन में ऑफलाइन आवेदन इस प्रकार करें:-

  1. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने आस पास के कार्यालय में जाकर फॉर्म ले सकते है या आप ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते है।
  2. अब आप फॉर्म में पूछी गयी जानकारी को सही से भरें।
  3. सभी जानकारियों को भरने के बाद आप इसमें मांगे गए दस्तावेजों को अटैच करें।
  4. एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले, यदि कोई गलती हुई हो तो उसे सुधार ले।
  5. अब आप फॉर्म को कार्यालय में जमा करवा दें।
  6. आपका फॉर्म जमा होने के बाद सम्बंधित अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन(VERIFICATION) किया जायेगा।
  7. जिसके बाद आपके फॉर्म को बैंक अधिकारी के पास दिया जायेगा और आपको योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित प्रश्नोत्तर (Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023)

Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से संबंधित प्रश्नोत्तर इस प्रकार करें:-

प्रश्न-1 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है?
उत्तर- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संचालन लघु (Small) एवं उधम (Medium) विभाग नोडल एजेंसी द्वारा संचालित किया जायेगा। अगर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत किसी भी तरह की परेशानी आती है तो नोडल एजेंसी द्वारा उसे ठीक किया जायेगा। उस परेशानी का हल निकाला जाएगा।

प्रश्न-2 मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किसके द्वारा शुरू की गयी?
उत्तर- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरु की गयी।

प्रश्न-3 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी?
उत्तर- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (Mukhya Mantri Swarojgar Yojana-2023) की शुरुआत 01 अगस्त 2014 में शुरू कर दिया था, इसका दोबारा संशोधन 16 नवंबर 2017 को हुई, जिसके अंतर्गत सरकार बेरोजगार युवाओ को एक अवसर प्रदान कर रही है वह उन्हें स्वयं का व्यापार शुरू करने के लिए लोन राशि प्रदान करेगी, जिससे लोग स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकेंगे।

प्रश्न-4 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सरकार कितने प्रतिशत की मार्जिन मनी प्रदान करेगी?
उत्तर- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में- 1. सामान्य वर्ग के लोगो को केवल 15% (यानि 1 लाख) मार्जिन मनी दी जाएगी।
2. BPL/ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग, दिव्यांग लोग और महिलाओं को 30% (2 लाख) की मार्जिन मनी की सहायता देगी।
3. घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति को प्रोजेक्ट कॉस्ट 30% (3 लाख) दी जाएगी।
4. भोपाल गैस से पीड़ित परिवार के लोगो को परियोजना लागत पर 20% (1 लाख) दिया जायेगा।

प्रश्न-5 मार्जिन मनी का क्या अर्थ है?
उत्तर- मार्जिन मनी का अर्थ है की आप बैंक से जितने का भी लोन लेते है उसमे आपको कुछ परसेंट पैसे आपको खुद के भी जमा करने होते है जैसे- आपने 50 लाख रुपये का लोन बैंक से लिया है जिसमे से 25% की मार्जिन मनी आपको देनी होगी यानी (5000000*25 %=1250000) रुपये की मार्जिन मनी आपको खुद की जमा करनी होगी। मार्जिन मनी की सहायता सरकार आपको देगी।

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