Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023 महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आवेदन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, जानिए पूरी जानकारी स्टेप-टू-स्टेप
Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए एक योजना की घोषणा की थी। इस योजना का नाम है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना इस योजना में मध्यप्रदेश की गरीब एवं पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इस योजना में प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि की सहायता प्रदान की जाएगी। यानी पूरे वर्ष में 12 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना से महिला सशक्त एवं मजबूत बनेगी, इससे उनको आर्थिक सहायता मिलेगी।
Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023 आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का फॉर्म कैसे अपने मोबाइल से डाउनलोड करना है।
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य (Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023)
Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023 मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रदेश की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकें। इस योजना के माध्यम से गरीब एवं मध्यमवर्गीय महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को 1 हजार रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाएगी, यानी पूरे वर्ष में ₹12000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना से प्रदेश की महिलाएं सशक्त एवं अपना घर चलाने में आसानी होगी है।
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता (Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023)
Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023 मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता इस प्रकार है:-
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में आवेदन करने वाली महिला मध्यप्रदेश की निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना लाभ 23 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाएं ले सकती है।
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में किसी वर्ग की महिला आवेदन कर सकती है।
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ प्रदेश की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, गरीब और मध्यम वर्ग आदि सभी पात्र महिलाओं को प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण दोनों महिलाएं समान रूप से उठा सकती हैं।
- मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंर्तगत महिलाओं को 5 साल तक उनके खाते में 1 हज़र रुपये प्रति माह भेजा जाएगा। इस तरह मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंर्तगत 5 साल में पात्र प्रत्येक महिला को 60 हजार रुपये की राशि प्राप्त होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में जिन महिलाओं के पास पांच एकड़ से कम भूमि है उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- इसके साथ ही महिला के पारिवार की वार्षिक लगभग 2 लाख 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज (Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023)
Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023 मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज इस प्रकार है:-
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- आय प्रमाण-पत्र।
- मूल निवासी प्रमाण-पत्र।
- बैंक खाता विवरण ।
- मोबाइल नम्बर जो आधार कार्ड से लिंक हो।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023)
Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023 मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार करें:-
- सबसे पहले आपको samagra.gov.in के पोर्टल कर जाएं।
- इसके बाद आपको महिला सदस्य की जानकारी भरें।
- फिर आप आधार ई-केवाईसी (e-KYC) करें।
- इसके बाद आवेदनकर्ता महिला के दस्तावेज अपलोड करें।
- फिर आवेदनकर्ता के मोबाइल पर आया ओटीपी (OTP) दर्ज करें।
- अब आपका फाॅर्म जमा हो जाएगा।
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मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें (Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023)
Mukhy Mantri Ladli Bahna Yojana-2023 मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में ऑफलाइन आवेदन इस प्रकार करें:-
- आवेदन जमा करने से पहले आप ई-केवाईसी (e-KYC) कर लेवें।
- सबसे पहले आपको फाॅर्म डाउनलोड करके फाॅर्म की प्रिंट निकाले।
- इसके बाद फाॅर्म की सारी जानकारी में सही-सही भर देंवे।
- इसके बाद फाॅर्म के सारे दस्तावेज लगा कर पंच कर लेवें।
- फिर आप आपके फाॅर्म एवं जो दस्तावेज आपने लगाए उन सभी की फोटोकाॅपी करवा लें।
- फिर आप अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत में सचिव को जमा करके अपनी फोटोकाॅपी पर रिसीव ले लें।
- शहरी क्षेत्र की महिलाएं नगर निगम, नगर पंचायत में जमा करें।