MP Education Portal-2024 निजी विद्यालय वालों की अब खेर नही, 8 जून 2024 तक फीस व अन्य सभी जानकारियाँ पोर्टल पर अपलोड करना होगी, नही तो हो सकता भारी जुर्माना
MP Education Portal-2024 मध्यप्रदेश शासन के द्वारा प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों की अब खेर नही. मध्यप्रदेश के सभी निजी विद्यालयों निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस तथा अन्य सभी विषयों की जानकारी पोर्टल पर आगामी 8 जून 2024 तक अपलोड कर दें। मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये हैं।
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मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कलेक्टर्स निर्देश दिया गया है और निर्देशों में कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट ISBN पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएँ चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी कलेक्टर्स को जांच उपरांत प्रतिवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।
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प्रदेश सभी जिले के कलेक्टर्स को दिशा-निर्देश जारी (MP Education Portal-2024)
MP Education Portal-2024 मध्यप्रदेश के सभी जिले के कलेक्टर्स को जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन को कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कलेक्टर्स इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें।
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प्रदेश के सभी निजी स्कूलों से फीस अधिनियम का पालन कराया जाए (MP Education Portal-2024)
MP Education Portal-2024 उल्लेखनीय है कि प्रदेश में निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि एवं इसके संग्रहण तथा इससे जुड़े अन्य विषयों को रेगुलेट करने के लिये मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 बनाया गया है। इस अधिनियम के अधीन म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम-2020 में प्रावधानित किया गया है कि राज्य सरकार निजी विद्यालयों की फीस व अन्य विषयों पर निर्णय लेकर फीस विनियमन कर सकेगी।
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30 जून 2024 तक चलाया जाए विशेष अभियान (MP Education Portal-2024)
MP Education Portal-2024 इसके अलावा पत्र के माध्यम से कहा गया है कि विद्यालयों द्वारा फर्जी और डुप्लीकेट ISBN पाठ्यपुस्तकों को पाठ्यकर्म में शामिल किया जा रहा है। वहीं, इसके लिए 30 जून 2024 तक विशेष अभियान चलाकर जाँच की जाए और यह चिन्हित किया जाए कि विद्यालय प्रशासन द्वारा इस प्रकार की गड़बड़ी की गई है। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही जाँच के रिपोर्ट को मप्र लोख शिक्षण को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।