Upbhokta Ke Adhikar-2022 खाद्य उपभोक्ता के लिए खुशखबरी, खाद्य उपभोक्ता अब मात्र 10 रुपये में खाद्यान्न सामग्री की जांच करवा सकते हैं जानिए कैसे करवाना है खाद्य सामग्री की जांच
Upbhokta Ke Adhikar-2022 उपभोक्ताओं के पास कई अधिकार है, लेकिन इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है। खानपान से जुड़ी सामग्री का हम विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, लेकिन इसकी जांच भी करवा सकते हैं, इसके बारे में कम उपभोक्ता ही जानते हैं। हम हमारे घर में रोजाना खाने-पीने में उपयोग होने वाली किसी भी सामग्री की जांच करवा सकते हैं। खाद्य अधिकारी धमेंद्र सोनी ने बताया कि शहर में मोबाइल फूड वैन उपलब्ध है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में घुमती रहती है। इसके अलावा अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और वहां के खाने में हमें कुछ खामियां नजर आती है तब भी हम उसकी जांच करवा सकते हैं। आम नागरिकों को सुविधा देने के लिए शहर में सितंबर 2020 से मोबाइल फूड वैन संचालित की जा रही है।
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क्या आप जो खा रहे हो वो शुध्द है (Upbhokta Ke Adhikar-2022)
Upbhokta Ke Adhikar-2022 इसकी मदद से लोगों को यह पता चल पाता है कि वह जो रोजाना खा रहे हैं वह शुध्द है या नहीं।इसके लिए 10 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। यह वैन चलित लैब की तरह शहर के अलग-अलग क्षेत्र में पहुंचकर दूध के उत्पाद और अन्य खाद्य सामग्रियों की शुद्धता की जांच करती है। जांच में यह पता किया जाता है कि, खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार के गलत या अमानक तत्व तो नहीं पाए गए, यदि जांच में अमानक तत्वों की अधिकता पाई जाती है तो सैंपल के आधार पर उक्त दुकानदारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। यदि आपको भी अपने खाद्य पदार्थ से जुड़ी किसी भी सामग्री की जांच करवाना है तो इसके लिए आप विभागीय कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। शहर में अभी तक करीब चार हजार जांचे मोबाइल वैन के माध्यम से हो चुकी है। विभाग खाद्य पदार्थों की शुध्दता को लेकर लगातार काम कर रहा है। फूड वैन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जांच करवा सकता है।
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घर पर खाद्य पदार्थों की शिकायत कहां करें (Upbhokta Ke Adhikar-2022)
Upbhokta Ke Adhikar-2022 खाद्य पदार्थो की खरीदारी करते वक्त उसे सूंघकर, चखकर और उसके रंग के आधार पर परखें। पैक आइटम खरीदने से पहले एफएसडीए की पंजीकरण संख्या जरूर देख लें। खाद्य सामग्री में मिलावट होने का शक हो तो तुरंत विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805533 पर शिकायत करें। तत्काल कार्रवाई होगी। ये बातें जिला अभिहित अधिकारी धर्मराज मिश्रा ने दैनिक जागरण के प्रश्न पहर में पाठकों को बताईं। कहा कि ईमानदार दुकानदारों को चेकिंग से डरने की जरूरत नहीं है। बेवजह किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि खाद्य सामग्री बेचने वाले छोटे दुकानदारों को भी विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। आवेदन के 24 घंटे बाद ही पंजीकरण संख्या मिल जाती है।

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Upbhokta Ke Adhikar-2022 खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में उपभोक्ता और जागरूक नागरिक अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पोर्टल पर भी शिकायत कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम संबंधी विविध कार्यों को समग्र पोर्टल पर लाने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा एमआइएस पोर्टल-पोशन (पीओएसएचएएन) शुरू किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, विनियम 2011 के नियमों का किसी खाद्य कारोबारी द्वारा पालन नहीं करने और खाद्य पदार्थों में मिलावट या अनियमितता संबंधी शिकायत गोपनीय तरीके से इस पोर्टल पर दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए आम नागरिक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी आफ इंडिया की वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance/ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत मोबाइल एप्प के माध्यम से कैसे करे (Upbhokta Ke Adhikar-2022)
Upbhokta Ke Adhikar-2022 खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत मोबाइल एप्प के माध्यम से आप आपकी शिकायत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के हेड क्वार्टर पर जाएगी। इसके लिए आपको कुछ आसान तरीके अपनाने होंगे। आप यदि एंड्रॉयड या आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाउनलोड कर लें।
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